कोटद्वार : अब चलेंगे तीन नए कानून, दफा हुई 302,अब चलेगी 101
अच्छे नागरिक का परिचय दें,कानून का सदैव पालन करें

बदला हुआ कानून
कोटद्वार : 1 जुलाई यानी आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है,ये तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं,
आज से पुराने तीन मुख्य आपराधिक कानून- भारतीय दंड संहिता, 1860 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – लागू नहीं रहेंगे, इन्हे समाप्त कर दिया गया है
तीनों नए कानून 1 जुलाई को पूरे देश में लागू हो जाएंगे, इनसे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक युग के कानूनों का अंत हुआ। ये तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 हैं. दरअसल ‘ओवरलैप’ धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया तथा उन्हें सरलीकृत किया गया है. जिससे भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होंगी.
- एफ़आईआर, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय-सीमा तय की गई है. अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फ़ैसला देना होगा, शिकायत के तीन दिन के भीतर एफ़आईआर दर्ज करनी होगी.
- शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है. इसके लिए 10 साल तक की सज़ा होगी
- जांच-पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है.
- जीरो एफआईआर’ से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो. इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा.
-
बच्चों को खरीदना, होगा बेचना जघन्य अपराध
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है, किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है.
इसी संदर्भ में आज पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार पुलिस स्टेशन में एसएसपी पौड़ी श्रीमान लोकेश्वर सिंह द्वारा निर्देशित और अपर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी, प्रभारी निरीक्षक मणि भूषण श्रीवास्तव ,एस एस आई जयपाल सिंह चौहान और बाजार चौकी इंचार्ज किशन दत्त शर्मा द्वारा एक जागरूकता मीटिंग रखी गई,जिसमे कोटद्वार शहर के जिम्मेदार बुद्धिजीवी,प्रतिनिधि और सभी मीडिया कर्मी शामिल हुए,
आपको बता दें नए कानून को देश भर में लागू करने के साथ साथ इसे प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाएगा जिससे आम जनमानस जागरूक हो सके,